उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया साल शुरू होते ही बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 32,679 पदों की सीधी भर्ती में सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए तीन वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

किन पदों पर मिलेगी छूट?
यह छूट निम्नलिखित पदों पर लागू होगी:
- आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला)
- आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
- आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष)
- महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी
- आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष)
- जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला)
कुल 32,679 पदों की इस भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2025 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। अभ्यर्थियों की मांग और देरी से ओवरएज हो चुके युवाओं के हित को देखते हुए 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी कर यह राहत दी गई।
क्यों लिया गया यह फैसला?
भर्ती प्रक्रिया में पिछले कुछ वर्षों की देरी के कारण कई मेहनती अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके थे। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए पहले अधिकतम आयु 22 वर्ष थी, जिसे अब प्रभावी रूप से 25 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। यह छूट सभी वर्गों (जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी) के लिए एकमुश्त है।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इससे उन लाखों युवाओं को नया मौका मिलेगा जो तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन आयु के कारण बाहर हो गए थे।
युवाओं के लिए योगी सरकार का संवेदनशील कदम
योगी सरकार का यह फैसला प्रदेश के युवाओं की समस्याओं को समझने और त्वरित समाधान प्रदान करने की मिसाल है। भर्ती में पारदर्शिता और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





