राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस! लखनऊ कोर्ट में होगा बड़ा धमाका

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में नया मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला आलोक वर्मा (एमपी-एमएलए) कोर्ट में दर्ज हुआ। वकील नृपेंद्र पांडेय ने 9 सितंबर को याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने “वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ” जैसे बयान दिए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यह बयान न केवल राष्ट्रविरोधी है बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। वकील ने अदालत से राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को तलब कर देशद्रोह और षड्यंत्र जैसी धाराओं में दंडित करने की मांग की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तय की है, जब वकील नृपेंद्र पांडेय के बयान दर्ज किए जाएंगे।

क्या हैं याचिका में आरोप?

याचिका में कहा गया है कि 15 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि यह बयान सोच-समझकर और विदेशी ताकतों के इशारे पर दिया गया, जिससे देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और प्रियंका वाड्रा को भी पार्टी बनाया गया है। आरोप है कि इन नेताओं ने राहुल के बयान का खंडन नहीं किया और मौन समर्थन देकर देश के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया।

वकील ने राहुल के पुराने विवादित बयानों को भी याचिका में शामिल किया है, जैसे कि:

  • मोदी को लोग डंडों से पीटेंगे
  • अभी तो एटम बम फोड़ा है, जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे

इन बयानों को देश में अराजकता और हिंसा फैलाने की साजिश का हिस्सा बताया गया है।

संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास फैलाने का आरोप

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल भारत की संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संसद पर अविश्वास फैला रहे हैं। इसके कारण देश में अस्थिरता और अशांति का माहौल बन रहा है।

पहले से चल रहे मुकदमे

राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पहले से तीन केस चल रहे हैं:

  1. सुल्तानपुर दीवानी अदालत – 2018 का मानहानि मामला, अगली सुनवाई 28 अप्रैल।
  2. लखनऊ की अदालत – वीर सावरकर पर विवादित बयान, जिसमें राहुल गांधी को 200 रुपए जुर्माना लगाया गया था।
  3. हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट – मानहानि मामला, अगली सुनवाई 24 अप्रैल।

वकील नृपेंद्र पांडेय ने इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया कि राहुल ने वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था।

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