16 दिसंबर 2025,लखनऊ-लखनऊ नगर निगम ने शहर में बिना लाइसेंस पालतू कुत्ता रखने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने गोमतीनगर इलाके में विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 6 ऐसे डॉग ओनर पकड़े गए, जिनके पास कुत्ता पालने का वैध लाइसेंस नहीं था। नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सभी से 6-6 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।

नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्ता या बिल्ली रखने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। चेकिंग अभियान के दौरान जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था, उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूला गया। साथ ही, मौके पर ही 6 डॉग ओनर को पेट लाइसेंस भी जारी किए गए, ताकि वे भविष्य में किसी प्रकार के नियम उल्लंघन से बच सकें।
डॉ. अभिनव वर्मा ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नगर निगम की ओर से समय-समय पर अलग-अलग इलाकों में चेकिंग की जाएगी। बिना लाइसेंस पालतू जानवर पालने वालों पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि पालतू जानवरों के टीकाकरण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है, ताकि रैबीज जैसी घातक बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके।

लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया
कुत्ते का लाइसेंस रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 के पालन से संबंधित शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जाता है। लाइसेंस बनवाने के लिए पालतू जानवर के मालिक नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट lmc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, लालबाग स्थित पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।
सहायता के लिए संपर्क करें
जयंत सिंह – 9511156792
अफसर अली – 9721095021
इन पशु चिकित्सालयों और पेट क्लिनिक पर भी बनवा सकते हैं लाइसेंस
अलीगंज, गोमतीनगर, इंदिरानगर, सदर, विकासनगर, कानपुर रोड और एलडीए कॉलोनी समेत शहर के कई सरकारी व निजी पशु चिकित्सालयों में भी पेट लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध है।
नगर निगम ने अपील की है कि सभी पालतू जानवरों के मालिक समय रहते लाइसेंस बनवा लें और नियमों का पालन करें, ताकि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।





