प्रयागराज/गाजीपुर: गाजीपुर के चर्चित गजल होटल भूमि प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर भी दिया है। यह मामला गाजीपुर कोतवाली थाने में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें 19 सितंबर 2020 को गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामा कराने के आरोप में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
अब्बास और उमर अंसारी ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले 12 जुलाई 2023 के आदेश में हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर भी अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि तय कर दी।




