दिल्ली हाईकोर्ट में पेड़ों की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट: वन विभाग ने शहीद भगत सिंह मार्ग पर सख्त आदेश जारी किया

दिल्ली के शहीद भगत सिंह मार्ग (तिलक नगर सर्कल से हरी नगर तक) पर सड़क किनारे लगे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में वन विभाग ने महत्वपूर्ण जवाब दाखिल किया है। विभाग ने अदालत को बताया कि 19 जनवरी 2026 को ही एक सख्त आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें बिना अनुमति पेड़ काटने, जड़ों को नुकसान पहुंचाने या अवैध छंटाई पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली नैचर सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि नवंबर 2025 में सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी मशीनरी पेड़ों से महज 2 मीटर की दूरी पर चल रही थी, जिससे जड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा। पहले के कोर्ट निर्देशों और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतों के बाद भी नियमित निगरानी नहीं की गई और SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) व क्विक रिएक्शन टीम पूरी तरह लागू नहीं हुई।

वन विभाग का जवाब और एक्शन

वन विभाग ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि:

  • संबंधित मार्ग पर पेड़ों की सुरक्षा के लिए 19 जनवरी को विशेष आदेश जारी किया गया।
  • बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्रवाई (कटाई, छंटाई, जड़ क्षति) सख्ती से प्रतिबंधित।
  • सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साफ निर्देश दिए गए।
  • विभाग ने कहा कि अब पेड़ों की स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है।

क्यों है ये मामला महत्वपूर्ण?

दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बीच पेड़ों और हरियाली को बचाना बड़ी चुनौती है। यह केस शहरी पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और हरित आवरण को बनाए रखने की जरूरत को रेखांकित करता है। हाईकोर्ट अब दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहा है और आगे की कार्रवाई पर फैसला ले सकता है।

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