SC Hearing on Waqf Law: नई दिल्ली। नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज, 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से मामले की सुनवाई करेगी। कानून के विरोध में धार्मिक संगठनों, सांसदों और राजनीतिक दलों ने 70 से अधिक याचिकाएं दाखिल की हैं। कोर्ट ने 10 याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

SC Hearing on Waqf Law: पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं
कांग्रेस, JDU, आम आदमी पार्टी, DMK और CPI के नेताओं, जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे धार्मिक संगठनों ने वक्फ कानून को चुनौती दी है। दूसरी ओर, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित 7 राज्यों ने कानून के समर्थन में याचिकाएं दायर की हैं। इन राज्यों का तर्क है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जाना चाहिए।
SC Hearing on Waqf Law: सरकार का पक्ष
सरकार ने दलील दी है कि वक्फ विधेयक धर्म से संबंधित नहीं, बल्कि संपत्ति और उसके प्रबंधन से जुड़ा है। विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श और गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समर्थन के बाद तैयार किया गया है। सरकार के अनुसार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में व्यापक अनियमितताएं हैं, और इनकी आय से गरीब मुसलमानों, महिलाओं या बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलता। संशोधित कानून इन खामियों को दूर करेगा।