योगी सरकार का फैसला, पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और PAC में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र सीमा में 3 साल की छूट भी

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का ऐलान किया है। यह आरक्षण पुलिस आरक्षी, PAC, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्तियों पर लागू होगा। इसके साथ ही आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी।

देश का पहला राज्य बना यूपी

यह फैसला यूपी को देश का पहला ऐसा राज्य बना देता है, जिसने पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की है। इससे पहले हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने 10% आरक्षण की पेशकश की थी।

राज्य को मिलेगा अनुशासित और प्रशिक्षित बल

सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल पूर्व अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य को अनुशासित, प्रशिक्षित और प्रेरित सुरक्षाकर्मी भी मिलेंगे।

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सभी वर्गों में लागू होगा आरक्षण

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह आरक्षण सामान्य, SC, ST और OBC — सभी वर्गों में क्षैतिज रूप से लागू होगा। यानी अगर कोई अग्निवीर SC वर्ग से है, तो उसे SC कोटे के भीतर ही 20% आरक्षण मिलेगा।

2026 में आएगा पहला बैच

पहला बैच 2026 में आएगा, जब अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले पहले अग्निवीर लौटेंगे। इसके बाद वे यूपी पुलिस में सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

अग्निवीर योजना क्या है?

अग्निपथ योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना में ‘अग्निवीर’ के तौर पर भर्ती किया जाता है। इनमें से 25% को स्थायी सेवा मिलती है, बाकी 75% को अन्य क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने होते हैं।

योगी सरकार ने निभाया वादा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना की शुरुआत के वक्त ही वादा किया था कि सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। अब 20% आरक्षण लागू कर यह वादा पूरा कर दिखाया है।

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