मुनव्वर राणा की बेटी हिबा पर 13 सालों से दहेज के लिए उत्पीड़न, पति ने तीन तलाक देकर निकाला; परिवार बोला- सुलह की उम्मीद, हिबा के साथ हैं!

लखनऊ। मशहूर उर्दू शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की सबसे छोटी बेटी हिबा राणा ने अपने वैवाहिक जीवन में सालों की प्रताड़ना का खुलासा किया है। हिबा ने पति सैय्यद मोहम्मद साकिब और ससुर सैय्यद हसीब अहमद के खिलाफ लखनऊ के सआदतगंज थाने में दहेज उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और तीन तलाक देने का मुकदमा दर्ज कराया है।

हिबा का कहना है कि उनकी शादी 19 दिसंबर 2013 को साकिब से हुई थी। शादी के समय परिवार ने सोने-चांदी के जेवर और नकद रकम दहेज में दी थी, लेकिन इसके बावजूद पति और ससुराल पक्ष लगातार अतिरिक्त पैसे और फ्लैट की मांग करते रहे। मांग पूरी न होने पर मारपीट, अपमान और फिजिकल एब्यूज बढ़ता गया। हिबा ने बताया कि कई सालों से यह सिलसिला चल रहा था, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थीं।

एक साल पहले स्थिति इतनी खराब हो गई कि हिबा मायके आ गईं। परिवार ने कई बार सुलह की कोशिश की, एक-दो बार साथ रहने की कोशिश भी हुई, लेकिन हालात नहीं सुधरे। 9 अप्रैल 2025 को एक झगड़े में पति ने गाली-गलौज की, मारपीट की और तीन तलाक (तलाक-तलाक-तलाक) बोलकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इस दौरान 12 साल के बेटे फवाज और 6 साल की बेटी हय्याम को कमरे में बंद कर दिया गया। हिबा का सोना और अन्य सामान भी ससुराल में ही रख लिया गया।

परिवार का पक्ष क्या है?

हिबा के भाई तबरेज राणा ने कहा कि हिबा पांच बहनों में सबसे छोटी हैं। पहले भी मारपीट की घटनाएं आईं हैं। परिवार ने दोनों पक्षों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब हिबा ने FIR दर्ज कराई है। हम बहन के फैसले का सम्मान करते हैं।बहन उरूसा राणा ने बताया कि यह पति-पत्नी का आपसी मामला है। पहले भी मध्यस्थता हुई थी। अब भी सुलह की उम्मीद है और परिवार बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश करेगा। परिवार हर हाल में हिबा के साथ खड़ा रहेगा।बड़ी बहन सुमैया राणा ने जोर दिया कि विवाद को ज्यादा तूल न दिया जाए। यह घरेलू मामला है, परिवार शांति और संवाद से सुलझाना चाहता है।

मामले की कानूनी स्थिति

2 फरवरी 2026 को सआदतगंज थाने में FIR दर्ज हुई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 351(2), 352, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3-4 और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 3-4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट में भी पहले से वाद चल रहा है। पुलिस जांच में जुटी है।

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