अरविंद केजरीवाल को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ‘लोकतंत्र को अपना काम करने दें’

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चित्र : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। यह तीसरी बार है जब याचिका को खारिज किया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा, ‘लोकतंत्र को अपना रास्ता अपनाने दें।’

अदालत हिंदू सेना की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उपराज्यपाल को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे केजरीवाल को इस्तीफा देने का निर्देश दें। याचिकाकर्ता से कहा गया कि वह ‘व्यक्तिगत मुद्दों’ पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे और अगर वह बने रहना चाहता है, तो ‘इस मुद्दे को किसी अन्य मंच पर उठाए।’

बता दें कि पिछले सप्ताह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री को हटाना न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने कहा था कि सरकार के अन्य अंगों को कानून के अनुसार इस मुद्दे की जांच करनी है। और उससे पहले की याचिका के लिए, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अगुवाई वाली पीठ ने एक दृढ़ बयान दिया, जिसमें कहा गया कि अभियोजन चल रहा है। उन्हें बरी किया जा सकता है।

अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को अंतरिम राहत की मांग करते हुए केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारियों के समय पर सवाल उठाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। कानून की बात कर रहा हूं। उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी का उद्देश्य पहला वोट डाले जाने से पहले ही आप को ध्वस्त करना है।

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