जेल में 6 महीने से बंद थे, ‘आप’ के नेता संजय सिंह, मिली जमानत

0
85

चित्र : आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दे दी, हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तार करने वाली एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कुछ तीखे सवाल भी पूछे, जिनमें यह भी पूछा गया कि उन्हें बिना किसी सुनवाई या कथित रिश्वत राशि की बरामदगी के 6 महीने से अधिक समय तक जेल में क्यों रखा गया।

सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ‘गुण-दोष में जाए बिना, मैं जमानत मामले में रियायत दूंगा।’ राज्यसभा सांसद पिछले साल अक्टूबर में कथित शराब आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।

संजय कहते हैं कि विपक्षी पार्टी ने उन्हें परेशान कर रखा है और आम चुनाव से कुछ सप्ताह पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने उन्होंने जेल में रहते हुए ही संसद सदस्य के रूप में शपथ ली थी।

‘आप’ नेता ने इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों में दायर जमानत याचिकाएं खारिज होते देखी हैं। फरवरी में, वास्तव में, हाईकोर्ट ने कहा था कि राहत के लिए ‘कोई आधार’ नहीं बनाया गया है, लेकिन निचली अदालत को निर्देश दिया था कि ‘वर्तमान मामले में सुनवाई शुरू होने के बाद इसमें तेजी लाई जाए’।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिहाई की शर्तें और नियम ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाएंगे। हालांकि, जरूरी बात ये है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आप के लिए प्रचार कर सकते हैं, जिसे चुनावों के दौरान बड़े नाम वाले नेताओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here