ग्रेटर नोएडा में जॉब का लालच दिखाकर एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के पुराने मामले में सूरजपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एससी-एसटी विशेष न्यायाधीश ने दोषी प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता और प्रदीप मित्तल को 20-20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही राजीव पर 2.95 लाख रुपये और प्रदीप पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया, जिसमें से ज्यादातर रकम पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। यह मामला अप्रैल 2017 का है और पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिला है।
कैसे फंसाया गया युवती को जाल में
पीड़िता नौकरी की तलाश में नोएडा सेक्टर-64 की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में पहुंची थी। वहां प्रॉपर्टी डीलर राजीव गुप्ता से मुलाकात हुई। राजीव ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का ऑफर दिया और 15 हजार रुपये मासिक सैलरी का वादा किया। युवती ने काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया और अपना वेतन मांगा।
एक दिन राजीव ने उसे ऑफिस बुलाया और कॉफी-नाश्ता परोसा। खाने के बाद युवती को तेज सिरदर्द हुआ और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को नग्न हालत में पाया। कमरे में राजीव और उसका साथी प्रदीप मित्तल शराब पी रहे थे। विरोध करने पर मारपीट हुई और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया।
धमकी देकर तीन साल तक किया शोषण
पीड़िता के मुताबिक, राजीव गुप्ता ने वीडियो की धमकी देकर 2017 से 2020 तक बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। वह लगातार डर दिखाकर यौन शोषण करता रहा। 2020 में पीड़िता की शादी हो गई। उसने पति को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। पति ने हिम्मत दी और न्याय की लड़ाई शुरू की।
शुरुआत में पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर फेस-3 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मोबाइल डेटा और अन्य सबूतों की जांच से आरोप साबित हुए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट में मजबूत पैरवी की।



