पुलिस मुख्यालय पर नए आपराधिक कानून को लेकर कार्यशाला

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कार्यशाला में डीजीपी प्रशांत कुमार एडीजी टेक्निकल नवीन अरोरा,डीजी पीआईपी के साथ अन्य अधिकारी रहे मौजूद

देशभर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। इनके लागू होने के बाद इंडियन पीनल कोड यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अब लागू होंगे।

नए कानून का मलतब भेदभाव नहीं-डीजीपी

उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया प्रशांत कुमार ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों का मकसद भेदभाव, उत्पीड़न को कम करना और किसी भी निर्दोष को सजा नहीं भुगतने देना है। DGP प्रशांत कुमार ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी शिकायत के समाधान में उससे जुड़े किसी भी पक्ष का उत्पीड़न भी न हो।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी अहम जानकारी

यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार बताते है कि इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जो कि इसकी मूल भावना नए कानूनों को पास करने में थी। इसके बारे में हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो दो सदनों में व्यापक चर्चा की। और सबसे मूल भावना यह है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रेशन को और कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चैन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो इसको बेहद कम करना। किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न ना हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति किसी भी प्रकार से दंडित ना हो।

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