Waqf Board Amendment Bill: बिहार में कितनी है वक्फ बोर्ड की संपत्ति?| Episode-3

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Waqf Board Amendment Bill

विपक्ष के विरोध के बावजूद, वक्फ(Waqf) संशोधन बिल लोकसभा(Lok Sabha) और राज्यसभा(Rajya Sabha) से पारित हो गया और शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू(Draupadi Murmu) ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे यह अब कानून बन गया है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ(Waqf) संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकना और इनके सही दावेदारों को उनका हक दिलाना है। सरकार का कहना है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों के विवादों को सुलझाने में सहायता मिलेगी। पूरे देश में वक्क(Waqf) बोर्ड के पास लगभग 9 लाख एकड़ जमीन है। अगर बिहार की बात करे तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों को मिलाकर बोर्ड की लगभग 9000 एकड़ जमीन है। कुछ संपत्तियों पर विवाद है। इन मामलों की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल(Waqf Tribunal) और पटना हाई कोर्ट(Patna High Court) में चल रही है।

इस संशोधन बिल का अल्पसंख्यक समुदाय और इमारत-ए-शरिया ने खुलकर विरोध किया है। बिहार में वक्फ बोर्ड के पास अरबों रुपये की जमीन है और 25% भूखंड पर अवैध कब्जा है। यह अवैध कब्जे सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर है। बिहार में अकेले सुन्नी वक्फ के पास 2900 स्टेट है और केवल पटना में तीन सौ के पार है। इनमें 300 संपत्तियों को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल(Waqf Tribunal) और हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। 95% केस में जीत मिली है क्योंकि अतिक्रमणकारियों के पास कोई प्रमाण नहीं है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास(Syed Afzal Abbas) के मुताबिक बिहार के अंदर कुल मिलाकर 327 वक्फ स्टेट है। शिया वक्फ बोर्ड के पास बिहार में कुल मिलाकर 2000 एकड़ के आसपास जमीन है। शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा भी है सैयद अफजल अब्बास(Syed Afzal Abbas) के मुताबिक राज्य के अंदर ट्रिब्यूनल में 138 मामले विचाराधीन है जबकि 36 मामले हाईकोर्ट मे लंबित है।

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Waqf Board की संपत्तियाँ

बिहार की राजधानी पटना(Patna) में भी वक्फ बोर्ड(Waqf board) के पास करोड़ों की संपत्ति है। लेकिन इन संपत्तियों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ा उदाहरण डाक बंगला चौराहा(Dak Bungalow Chauraha) है, गृह मंत्री अमित शाह(Amit Shah) ने भी डाक बंगला चौराहे की संपत्ति का जिक्र लोकसभा में किया। जहां करीब 17 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इस मामले में 146 कब्जाधारियों ने कानूनी लड़ाई हारने के बावजूद कब्जा जारी रखा है।

बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार राज्य में वक्फ स्टेट के अंतर्गत कई कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। राज्य में कुल 9273 कब्रिस्तानों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 8774 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है। इसके अलावा 367 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम चल रहा है और 132 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम अभी बाकी है। वक्फ संशोधन बिल के लागू होने से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और इसके सही दावेदारों को उनका हक मिल सकता है। बिहार में वक्फ संपत्तियों की संख्या बहुत बड़ी है और इनमें से कई विवादित हैं। अब यह देखना होगा कि नया कानून इन विवादों को किस तरह सुलझाता है और बिहार में वक्फ संपत्तियों की स्थिति में क्या सुधार होता है।

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