उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं को दिया तोहफा

ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 01 किलोवाट तक के घरेलू विद्युत कनेक्शन को जोड़ने एवं काटने (आर0सी0-डी0सी0) शुल्क को 31 जुलाई, 2023 तक माफ करने का निर्णय लिया गया है और आंशिक भुगतान की न्यूनतम सीमा कुल बकाये का 25 प्रतिशत भी समाप्त कर दिया गया हैं अब गरीब उपभोक्ता भी 100 रूपया जमा करके विच्छेदित कनेक्शन ले सकते है ।

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उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम0 देवराज ने बताया है कि वर्तमान में यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत एल0एम0वी0-1 श्रेणी के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के संयोजन बकाया लम्बित होने पर बिजली काट जाते है तब उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण बकाया जमा करने के साथ साथ अतिरिक्त शुल्क देना होता है है ताकि कनेक्शन फिर से जुड़ सके , इसके लिए लगभग रू0 600.00 की धनराशि अतिरिक्त जमा करना होता है। और जो गरीब उपभोगता है वो इस शुल्क को देने में असमर्थ होते है जिससे कनेक्शन दुबारा नहीं हो पता है

इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उपरोक्त प्रक्रिया को आसान करने के लिए लागू होने वाले R.C -D.C शुल्क को माफ करने तथा 01 KW विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट गए है उस स्थिति में आंशिक भुगतान लेते हेतु भुगतान की मिनिमम कुल बची हुए राशि का 25 प्रतिशत को 31 जुलाई, 2023 तक के लिए समाप्त कर दिया गया है

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