सोनभद्र के चोपन क्षेत्र के एक गाँव मे मुखबिर्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ की एक ग्राम मे लगभग उम्र 16 वर्ष की नाबालिग लडकी की शादी राजस्थान के निवासी लडके के साथ हो रही है।
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जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक डा० यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए बाल विवाह रुकवाया और चार लोगों को गिरफ़्तार करके उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार चोपन थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिक लड़की का विवाह राजस्थान के एक लड़के से तय किया गया था। वही इस मामले की जानकारी स्वाम सहायता समूह से जुड़े लोगों द्वारा तत्काल इसकी जानकारी बाल संरक्षण अधिकारी को दिया गया। वही सूचना पर डीएम व एसपी ने बाल संरक्षण विभाग के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित किया गया। टीम में ओ0आर0डब्ल्यू व थाना ए०एच०टी०यू प्रभारी उप निरीक्षक की संयुक्त टीम को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिए गए।

जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना चोपन से समन्वय स्थापित करते मौके पर पहुंचे। जहा पर नाबालिग बालिका की शादी की हो रही थी। टीम द्वारा बालिका के माता पिता से बालिका के उम्र के सम्बन्ध में साक्ष्य मागा गया पर साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 16वर्ष पाया गया। जिसके बाद टीम द्वारा नाबालिग बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए शादी को रोकवा दिया गया और चार लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर नाबालिक को बाल संरक्षण विभाग टीम ने अपने संरक्षण में लेते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया गया।

वही इस मामले में ओ0आर0डब्ल्यू0 रोमी पाठक ने बताया कि स्वम सहायता समूह सावित्री देवी द्वारा जानकारी दिया गया की चोपन थाना अंतर्गत एक नाबालिग बालिका की उम्र 16 वर्ष है जो बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आती है। लड़की का विवाह राजस्थान के एक लड़के से कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए बाल विवाह रुकवाया गया। बाल विवाह मे संलिप्त चार ब्यक्तियो के विरुद्ध थाना चोपन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।