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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर के जिला पंचायत के सीईओ अमर बहादुर सिंह और पूर्व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है. कोर्ट ने दोनों को 7-7 दिन की सजा सुनाई है.

साथ ही दोनों पर पचास-पचास हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.मामले में कोर्ट ने पिछले महीने दोनों को दोषी करार कर दिया था.मामला कोर्ट की अवहेलना से जुड़ा हुआ है.दरअसल छतरपुर स्वच्छता मिशन के चलते जिला समन्वयक रचना द्विवेदी का स्थानांतरित छतरपुर से बड़ा मलहरा कर दिया गया था और संविदा नियुक्ति में स्थानांतरण करने का प्रावधान नहीं है बावजूद इसके याचिकाकर्ता का ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसके बाद इस ट्रांसफर के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में विरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर जवाब में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। मामले में रचना त्रिपाठी के बड़ा मलहरा ज्वाइन नहीं किया जिस वजह से ज्वाइन न करने के कारण उसे सेवा से हटा दिया गया था। उसके खिलाफ उसने दोबारा न्यायालय में गुहार लगायी। रचना त्रिपाठी का कहना है की न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है.अन्य किसी व्यक्ति को अपीलार्थी की जगह सेवा में रखा गया है। रचना द्विवेदी का कहना है कि वे दोनों जिले के ववरिष्ठ अधिकारियों के पास में लगातार ज्वाइनिंग करने के लिए चक्कर काटती रही लेकिन इन अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और मेरी ज्वाइनिंग नहीं कराई।