बाँदा न्यायालय 15 साल की लड़की के अपहरण व गैंग-रेप के आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की सजा व जुर्माना”

यूपी के बाँदा में न्यायालय के पास्को कोर्ट में आज एक 15 साल की नाबालिक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 21-21000 का जुर्माना लगाया है ।

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बदौसा थाना क्षेत्र में 14 जनवरी 2016 को दो युवकों ने 15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था । जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था और दो दिन बाद पुलिस ने लड़की को मानिकपुर क्षेत्र से एक अभियुक्त के साथ बरामद किया था और दूसरा आरोपी कोर्ट में हाजिर हुआ था । पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था l आज कोर्ट के फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है lमामला बांदा जनपद के पास्को कोर्ट से सामने आया है जहां पर आज पास्को कोर्ट के न्यायाधीश अनु सक्सेना ने एक नाबालिक से दुष्कर्म के दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, 14 जनवरी 2016 की रात 8 बजे बदौसा थाना क्षेत्र के एक गाँव की निवासी नाबालिक लड़की को दो युवक का अपहरण कर मानिकपुर ले गए थे, जिसका मुक़दमा लड़की के परिजनों ने बदौसा थाना में दर्ज कराया था, जिसपर पुलिस ने 16 जनवरी 2016 को मानिकपुर स्टेशन से लड़की व एक अभियुक्त पप्पू मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा दूसरा आरोपी राघवेंद्र उर्फ़ पप्पू मिश्रा फरार था जो की 13 जून 2018 को न्यायलय में हाजिर होकर जेल गया था ।

ये दोनों अभियुक्त पीड़ित के गांव के ही निवासी थे । आज पप्पू और राहुल नाम के इन अभियुक्तों को पास्को कोर्ट ने 20-20 साल की सजा और 21-21000 का जुर्माना लगाया है । इस फैसले के बाद महिला सुरक्षा को लेकर के अगर कहा जाए तो यह सजा न्यायालय का मिसाल पेश करती है और पीड़ित परिवार को आज न्यायालय से न्याय मिल गया है ।पास्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक, कमल सिंह गौतम ने बताया की प्रदेश सरकार द्धारा मिसन शक्ति अपराध के तहत महिला अपराध के तुरंत निस्तारण हेतु निर्देशित किया । थाना बदौसा में एक व्यक्ति ने 14 जनवरी 2016 की रात 8 बजे अपनी नाबालिक लड़की के अपहरण का तहरीर दी थी, जिसपर 16 जनवरी 2016 को पुलिस ने मानिकपुर स्टेशन से इनकी लड़की को अभियुक्त पप्पू मिश्रा के साथ गिरफ्तार किया था तथा दूसरा आरोपी राहुल गुप्ता फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अपहरण, गैंग-रेप व पास्को एक्ट के तहत मुक़दमा पंजीकृत किया था, बाद में दूसरा अभियुक्त 13 जून 2018 को न्यायलय में हाजिर हुआ था जिसे भी न्यायलय से जेल भेज दिया गया था, 22 जून 2022 को न्यायलय में हमने आरोप-पत्र दाखिल किया था जिसमे हमने 7 गवाह पेश किये थे, आज 17 मार्च 2022 को न्यायलय ने फैसला सुनाते हुए दोनों अपराधियों को 20-20 साल की सजा व 21-21000 का जुर्माना लगाया है ।

पुलिस अधीछक अभिनन्दन ने बताया की शासन द्धारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान में जनपद बाँदा पुलिस और अभियोजन को सफलता मिली है जिसमें पुलिस और अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही द्धारा इसमें दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 21-21000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है, ये एक बड़ी सफलता है, आगे भी पास्को एक्ट के मामलो को हम लोग ज्यादा प्रायोटी देते हुए, इसी तरह हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे की ऐसे मामलो में आरोपियों को कठोर सजाये होती रहें ।

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